समाचार सच, नैनीताल। नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड पर 1 अगस्त 2026 से वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो जाएगा। जिला प्रशासन ने तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे मॉल रोड क्षेत्र को श्नो हॉर्न जोनश् घोषित करते हुए नियमों का सख्ती से पालन कराने की तैयारी शुरू कर दी है। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में मंगलवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, परिवहन विभाग, नगर पालिका, जिला विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 1 अगस्त से पहले व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि स्थानीय लोगों के साथ-साथ नैनीताल आने वाले पर्यटकों और बाहरी वाहन चालकों को भी नए नियम की पूरी जानकारी मिल सके। इसके लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर श्नो हॉर्नश् के साइन बोर्ड, फ्लेक्स और सूचना पट्ट लगाए जाएंगे। साथ ही स्वच्छता, झील संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के संदेश भी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, बार एसोसिएशन, नाव संचालक संगठन, डीएसए और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर उनके सहयोग से अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस और श्मेरा युवा भारतश् के स्वयंसेवकों को भी जागरूकता अभियान से जोड़ा जाएगा।
जिलाधिकारी ने मॉल रोड क्षेत्र में नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उपजिलाधिकारी नैनीताल को तत्काल सर्वे कर कैमरे लगाने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा, ताकि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन 24 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष जनजागरूकता अभियान चलाएगा। इस दौरान लोगों को ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण और शांत पर्यटन वातावरण बनाए रखने के प्रति जागरूक किया जाएगा।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि नैनीताल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का प्रमुख पर्यटन स्थल है और मॉल रोड अपनी शांत एवं प्राकृतिक पहचान के लिए जानी जाती है। अनावश्यक हॉर्न से होने वाला ध्वनि प्रदूषण न केवल पर्यावरण बल्कि पर्यटकों के अनुभव को भी प्रभावित करता है। ऐसे में श्नो हॉर्न जोनश् लागू करने का उद्देश्य शहर को अधिक शांत, स्वच्छ और पर्यटक-अनुकूल बनाना है।
उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की कि वे मॉल रोड क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग न करें और नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यावरणीय गरिमा बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक मॉल रोड पर हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली एवं अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक (यातायात) जगदीश चंद्र, सम्भागीय परिवहन अधिकारी अरविन्द पाण्डे, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक, पुलिस क्षेत्राधिकारी रविकांत सेमवाल आदि उपस्थित रहे।



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