समाचार सच, हल्द्वानी। निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक जनपद नैनीताल के भीतर कही भी आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त निर्देश गुरूवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने जारी किये है।


डीएम बंसल ने कहा कि निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक दुपहिया व चौपहियां वाहनों से जनपद के भीतर आवागमन के लिए अब किसी भी प्रकार के पास की कोई आवश्यकता नही होगी। लेकिन इस दौरान मास्क पहने और वाहनों में सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइजेशन नियमों का पूर्ण अनुपालन अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि चौपहिया वाहन चालक के साथ दो व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे निर्धारित समय मे वाहनों को अनावश्यक रूप से ना रोकें। श्री बंसल ने कहा कि 4 बजे बाद मेडिकल इमरजैंसी के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं है।

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