उत्तराखण्ड सरकार ने जारी की अनलॉक-4.0 की गाइडलाइंस, जानने को करें क्लिक..

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समाचार सच, देहरादून। केंद्र सरकार के अनलॉक-4.0 के लिए गाइडलाइन्स जारी करने के दो दिन बाद उत्तराखंड में भी सरकार ने अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन्स जारी की है। जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि उच्च शिक्षा के मामले में कुछ छूट दी गई है। स्कूल मैनेजमेंट को भी 50 फ़ीसदी स्टाफ बुलाने की अनुमति दी गई है। ऑनलाइन और डिस्टेंस शिक्षा के संचालन की अनुमति भी जारी रहेगी।

जारी आदेश में सरकार ने स्कूलों को राहत देते हुए अनलॉक-4 में 21 सितंबर के बाद से सभी ज़िलों में 50 फीसदी शिक्षकों और गैर-शिक्षक स्टाफ को काम करने की अनुमति दी जा सकती है।

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स्कूल प्रबंधन अपने स्टाफ़ को इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसलिंग और अन्य गतिविधियों के लिए बुला सकता है।
नौवीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे हालांकि इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति ज़रूरी होगी। स्कूल छात्रों पर उपस्थिति के लिए दबाव नहीं डालेंगे।

आइटीआई और अन्य कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी परिचालन शुरू कर सकेंगे।

20 सितंबर तक शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके बाद इनमें 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे।

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21 सितंबर के बाद सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और खेल आयोजनों की अनुमति होगी जिनमें अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। इनमें फेस मास्क, शारीरिक दूरी जैसे प्रावधानों का पालन करना होगा।

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान अभी बंद ही रहेंगे हालांकि ओपन एयर थिएटर खेले जा सकेंगे।

राज्य सरकार की अनुमति के बिना अब कोई भी जिला बिना लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।

साभार: न्यूज 18

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