न्यायालय के आदेश के पालन की किसानों से संपर्क साध जानकारी जुटायेंगे पूर्व दर्जा राज्यमंत्री

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समाचार सच, हल्द्वानी। पूर्व दर्जा राज्यमंत्री डॉ गणेश उपाध्याय ने उच्च न्यायालय के खरीफ की फसल के 48 घंटे से लेकर एक हफ्ते के दौरान किसानों को भुगतान करने के अंतिम आदेश को स्वागतयोग्य निर्णय बताया है। कहा कि वह न्यायालय के आदेश के पालन की किसानों से संपर्क साध जानकारी जुटायेंगे। यहां जारी बयान में पूर्व दर्जा मंत्री व जनहित याचिकाकर्ता डॉ उपाध्याय ने बताया कि आज उत्तराखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस सुधांशू धूलिया व रविन्द्र मैथानी की खंडपीठ द्वारा रबी के फसलों का जो अंतरिम आदेश दिया था, उसका अंतिम आदेश निस्तारित कर दिया गया है। जिसमें खरीफ की फसलों के लिए भी यह समान रुप से लागू करने का आदेश पारित किया गया जो पूर्व में रबी की फसलों अंतरिम आदेश में था। आदेश के तहत खरीफ की फसल का 48 घंटे से लेकर 1 हफ्ते के दौरान किसानों का भुगतान करना होगा। उपाध्याय ने कहा कि आज की तारीख तक खरीफ की फसल में लगभग 17 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई है। जिसकी कीमत 306 करोड़के सापेक्ष मात्र 25 करोड़ का भुगतान ही सरकार द्वारा किया गया है। बताया कि खाद्य रसद विभाग द्वारा अभी तक मात्र 35 करोड़ का भुगतान किया गया है। जबकि आढ़ती व राइस मिलर द्वारा किसानों का 35 लाख क्विंटल कच्चा धान खरीदा गया है। इनके भुगतान के आंकड़े अभी उनके पास उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने बताया कि वह प्रदेश के ऐसे किसानों से संपर्क स्थापित करेंगे, जिन्होंने खरीफ की फसल में धान बेचा है। यदि किसानों द्वारा इस बावत उन्हें अवगत कराया गया कि भुगतान एक हफ्ते के अंदर नहीं हो रहा तो वह कोर्ट की अवहेलना का मामला हाईकोर्ट के समक्ष रखेंगे।

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